EPFO New Rule: EPFO ने किया क्लेम सेटलमेंट नियमों में बड़ा बदलाव, नॉमिनी को पैसा मिलने में हुई आसानी, यहां जाने पूरी जानकारी

EPFO New Rule: Employee Provident Fund Organization ने हाल ही में काफी सारे बदलाव अपने संस्थान में किए हैं। EPFO लगातार डिजिटलीकरण और तकनीकी सुविधाओं को अपना रही है, जिसकी वजह से खाताधारकों को काफी हद तक विभिन्न विभागों से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हाल ही में EPFO ने अपने हर विभाग में डिजिटलकरण कर एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाने की पहल भी शुरू कर दी है जिसकी वजह से अब दावा क्लेम करने वाले खाताधारकों को ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता । पहले EPFO के किसी भी क्लेम को अप्रूव करने में जहां 15 दिन से 1 महीने का समय लग जाता था अब वह क्लेम 2 से 3 दिनों में सेटल हो रहे हैं।

EPFO New Rule: डेथ क्लेम हुआ आसान

हाल ही में ईपीएफओ ने डेथ क्लेम में भी काफी हद तक बदलाव कर दिए हैं । EPFO ने डेथ क्लेम सेटलमेंट में भी तेजी लाने के लिए विभिन्न नियम शामिल किए हैं जिसमें उन मामलों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है जहां आधार कार्ड वेरिफिकेशन से संबंधित दिक्कत आ रही थी। EPFO ने इसी मामले में हाल ही में नया सर्कुलर जारी किया है । नए सर्कुलर के अंतर्गत EPFO ने साफ किया है की डेथ क्लेम से संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए EPFO पूरी कोशिश कर रही है कि नॉमिनी को पैसा मिलने में देर ना हो और जल्द से जल्द डेथ क्लेम सेटल हो सके।

EPFO New Rule
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आधार वेरिफिकेशन में त्रुटि होने पर भी मिलेगा डेथ क्लेम

पाठकों की जानकारी के लिए बता दें किसी भी डेथ क्लेम को सेटल करने के लिए आधार विवरण की जानकारी सत्यापित करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में यदि आधार विवरण में किसी प्रकार की कोई जानकारी त्रुटि पूर्ण होती है या किसी तकनीकी दिक्कत की चलते आधार संख्या निष्क्रिय हो जाती है तो डेथ क्लेम हासिल करने में अभिभावकों या परिवारजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था । ऐसे में  ईपीएफओ अधिकारियों को भी आधार कार्ड डिटेल्स और खाताधारक की डिटेल को मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था परंतु अब इस झंझट को EPFO ने आसान कर दिया है ।

EPFO New Rule: नॉमिनी को करने होंगे यह आसान काम

आधार डीटेल्स के मिलान के मामले की वजह से लटके हुए डेथ क्लेम्स को सेटल करने के लिए EPFO ने आसान तरीका ढूंढ निकाला है ।अब पीएफ खाताधारक का आधार कार्ड यदि पीएफ खाते से जुड़ा नहीं है या उसका डिटेल मैच नहीं कर पा रहा तो नॉमिनी खाताधारक की मृत्यु के बाद भी पीएफ का लाभ उठा सकते हैं। अर्थात यदि खाताधारक के आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई कमी है या त्रुटि है तो क्षेत्रीय अधिकारी के अप्रूवल के साथ खाताधारक के नॉमिनी फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर डेथ क्लेम का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।

वहीं इस प्रक्रिया को जल्द ही और भी आसान किया जाएगा जहां ऑनलाइन डेथ क्लेम करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऑनलाइन डेट क्लेम में खाताधारक के नॉमिनी को केवल अधिकारी द्वारा उपलब्ध अप्रूवल दिखाना होगा और अन्य दस्तावेजों की कोई आवश्यकता नहीं होगी जिससे खाताधारक की मृत्यु होने के बाद में भी खाताधारक का Nominee Death Claim प्राप्त कर सकता है और आर्थिक परेशानी से उबर सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की कोई भरपाई नहीं की जा सकती।

परंतु उस व्यक्ति के मरने के बाद परिवार जनों को काफी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।  ऐसे में EPFO का मुख्य काम ही यही है कि खाताधारक की मृत्यु के पश्चात भी उसके परिवार को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना। परंतु कड़े नियम, दस्तावेजों की उपलब्धि, वेरिफिकेशन प्रक्रिया इत्यादि के चलते समय पर खाता धारक का परिवार यह सारे लाभ उठाने से वंचित हो जाता है । वहीं नॉमिनी को बार-बार ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं जिससे यह प्रक्रिया और ज्यादा जटिल हो जाती है । इसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए EPFO ने पीएफ खाताधारको की मृत्यु के बाद Death Settlement को अब और आसान कर दिया है।

EPFO New Rule: इस महत्वपूर्ण बदलाव के मुख्य उद्देश्य

  • ईपीएफओ खाताधारक के बाद में नॉमिनी को डेथ क्लेम प्राप्त करने में किसी प्रकार का झंझट न हो
  • वही डेथ क्लेम का तेजी से दावा सेटल किया जा सके और इस मामले में धोखाधड़ी को कम की जा सके।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन डेथ क्लेम प्रक्रिया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत यदि किसी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ क्लेम करने के लिए निम्नलिखित चरण प्रक्रिया इस्तेमाल करनी होगी

  • सबसे पहले नॉमिनी को ईपीएफओ पोर्टल पर जाना होगा।
  • पोर्टल पर नॉमिनी को ऑनलाइन क्लेम के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
  • ऑनलाइन क्लेम के विकल्प पर क्लिक करने के बाद नॉमिनी को सारी जरूरी जानकारी भरनी होगी और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • इस प्रकार नॉमिनी अपना क्लेम सबमिट कर सकता है।

EPFO Death Claim आवश्यक दस्तावेज

 ईपीएफओ ऑफिस से डेथ क्लेम करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित के दस्तावेज मूल रूप से संलग्न करने होते हैं

  • डेथ सर्टिफिकेट
  • आईडी सर्टिफिकेट
  • एड्रेस सर्टिफिकेट
  • नॉमिनी का बैंक अकाउंट विवरण
  • मृतक के पीएफ खाते से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज

निष्कर्ष – EPFO New Rule

इस प्रकार एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव करते हुए संपूर्ण दावों की प्रक्रिया को काफी आसान और लचीला बना दिया है। वहीं ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत भी की गई है जिससे इमरजेंसी के समय कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एडवांस पैसे निकाल सकते हैं। वही खाताधारक कि यदि मृत्यु हो जाती है तो खाताधारक के नॉमिनी भी बिना किसी झंझट के आसानी से डेथ क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर ईपीएफओ द्वारा पिछले कुछ दिनों में काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिनसे भविष्य में खाताधारकों को काफी हद तक सुविधा देखने को मिलेगी।

AIUWEB NEWS

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  • Hari Krishnan

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