GST परिषद ने धारा 73, 74, 107 और 108 के तहत ITC आदेशों के लिए सुधार प्रक्रिया की सिफारिश की; ITC मुद्दों को संबोधित करने के लिए परिपत्र

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST परिषद की 54 वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान कुछ महत्वपूर्ण आदेश इस सिलसिले में पारित किये। जानकारी के लिए बता दें देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ समय पहले ही GST परिषद की 54वीं में बैठक की अध्यक्षता की थी । निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में गठित की गई इस बैठक के अंतर्गत जीएसटी को लेकर काफी सारे नए निर्णय लिए गए और काफी नियमों में संशोधन की प्रक्रिया भी पूरी की गई जिसके अंतर्गत भविष्य में जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम में काफी हद तक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब डिजिटल टैक्स क्रेडिट होता है जो एक प्रकार का टैक्स क्रेडिट होता है जिसे उपयोगकर्ता द्वारा अंतिम आपूर्ति पर लागू किया जाता है। अर्थात ग्राहक के लिए पक्का माल बनाते समय यदि कोई बिजनेसमैन कच्चे माल को खरीदने के लिए ₹500 का भुगतान करता है तो यह ₹500 टैक्स क्रेडिट माने जाते हैं । अर्थात कोई बिजनेसमैन ग्राहक तक जब पक्का माल पहुँचाता है तो इस ₹500 की वसूली अर्थात लगाई गई लागत को वसूली आवश्यक रूप से करता है। ऐसे में इसी दाम को इनपुट टैक्स क्रेडिट माना जाता है

इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC क्या होता है?

आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वह टर्म है जिसमें ग्राहक को तैयार माल उपलब्ध कराते समय लगाए गए समय ,आर्टिकल पर लगने वाले कच्चे माल ,सेवाएं इत्यादि को जोड़ा जाता है और रेडी माल पर भी अंतिम आपूर्ति पूरी करते समय सभी टैक्स लगाकर बेचे गए दाम को इनपुट टैक्स क्रेडिट की कैटेगरी में रखा जाता है।

हाल ही में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री डॉ निर्मला सीतारमण द्वारा इसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जिसके अंतर्गत कैबिनेट मीटिंग के दौरान कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी पारित किए गए।  जानकारी के लिए बता दे इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ-साथ केंद्रीय वित्त मंत्री एमपी चौधरी और गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री तथा अरुणाचल प्रदेश ,बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भी शामिल थे।  इस बैठक के दौरान जीएसटी परिषद द्वारा केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 73,74, 107 और 108 के तहत आईटीसी के कुछ विभिन्न नियमों में सुधारो की सिफारिश भी की गई।

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महत्वपूर्ण संशोधन और निर्णय

इस कैबिनेट मीटिंग के दौरान कुछ महत्वपूर्ण संशोधन और निर्णय लिए गए जो इस प्रकार से हैं

  •  इस कैबिनेट मीटिंग के अंतर्गत परिषद में अधिनियम 2024 की धारा 118 और 150 जो कि केंद्रीय वस्तुएं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत आता है वहीं साथ ही 2017 की धारा 16 में की उप धारा 5 और उपाधारा 6 को पूर्व व्यापी रूप से सम्मिलित करने का प्रावधान भी जारी किया इसके बारे में जल्द ही आधिकारिक रूप से सूचित किया जाएगा।
  • इसके अलावा इस कैबिनेट मीटिंग के अंतर्गत कर दाताओं द्वारा आईटीसी का गलत  लाभ उठाने के मुद्दों पर भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया ताकि आईटीसी का गलत लाभ उठाए जाने से रोका जा सके।
  • इस मीटिंग के दौरान परिषद में CST अधिनियम 2017 की धारा 148 के तहत विभिन्न आदेशों में भी सुधार की सिफारिश की जिसके अंतर्गत परिषद में यह सुनिश्चित किया है कि नए आदेशों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति उन आदेशों का पालन कर सके और उन्हें समझने में आसान बनाया जाना भी जरूरी है ताकि उपभोक्ताओं को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके।
  • इसके अलावा इस कैबिनेट मीटिंग के दौरान कुछ ऐसे नियमों की भी चर्चा की गई जो ITC के अंतर्गत कंस्यूमर को गलत लाभ उपलब्ध कराते हैं । ऐसे में परिषद ने सुझाव दिया है कि जल्द से जल्द ऐसे सभी नियमों और कानून में संशोधन किया जाएगा ताकि किसी भी व्यक्ति को इन नियमों को तोड़ने मरोड़ने की संभावना ना मिले और किसी प्रकार का गलत लाभ न लिया जा सके।

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  • परिषद द्वारा इस संपूर्ण मीटिंग के अंतर्गत विक्रेताओं द्वारा रिटर्न ना दाखिल करने की वजह से खरीदारों द्वारा झेली जाने वाली परेशानी का भी जिक्र किया जिसके लिए परिषद ने सुझाव दिया है कि आईटीसी के अंतर्गत इस प्रकार का गलत लाभ उठाने वाले विक्रेताओं पर भी कड़ी कार्रवाई करनी जरूरी है।
  •  वही इन सभी नियमों को इस तरह से बनाया जाना जरूरी है ताकि खरीदारों को किसी प्रकार का कोई नुकसान न झेलना पड़े ।
  • जीएसटी अधिनियम ने यह भी साफ कर दिया है कि अब जीएसटी अधिनियम की धारा 73,74 ,107 और 108 के अंतर्गत गलत व्यक्ति को नोटिस भेजने पर भी नए संशोधन जारी किए जाएंगे। हालांकि अभी भी यह सीएसटी के अंतर्गत होने वाली काफी आम सी गलती है। परंतु भविष्य में कोशिश की जाएगी की परिषद द्वारा ऐसा कोई नोटिस गलत व्यक्ति को ना भेजा जाए।
  • इसके साथ ही परिषद ने साफ कर दिया है कि वित्त अधिनियम 2024 की धारा 118 और 150 द्वारा सम्मिलित सभी सीएसटी अधिनियम तथा 2017 की धारा 16 उपनियम 5 और 16  उपनियम 6 के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने से संबंधित सभी मुद्दे जल्द ही हल किए जाएंगे।और  जल्द ही इन सभी अधिनियमों के अंतर्गत संशोधन किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द सारी परेशानियां हल्की जा सके।

निष्कर्ष

इस प्रकार हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा विभिन्न मंत्रियों की अध्यक्षता में गठित की गई इस जीएसटी परिषद की 54 वीं मीटिंग के दौरान input tax credit के विभिन्न मामलों में सुधार की सिफारिश की गई और जल्द से जल्द इनपुट टैक्स क्रेडिट के विभिन्न मुद्दों को भी संशोधित करने पर निर्णय लिया गया, जिसे देखते हुए जल्द ही इनपुट टैक्स क्रेडिट सीएसटी के विभिन्न अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा और जल्द ही इस बारे में आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

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  • Hari Krishnan

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