New Tax Regime में ₹17,500 तक का सीधा फायदा, Old Tax Regime वाले घाटे में

New Tax Regime Benefit: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मानसून सत्र में बजट पेश कर दिया है. (Budget 2024-25) वित्तीय बजट 2024 25 के अंदर New Tax Regime के तहत आयकर देने वालों को सरकार ने छूट दे दी है. अब 7 लख रुपए तक आय (Income) के लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना. ऐसे में यदि आप भी Taxable income 2024 के अंतर्गत आते हैं तो यह लेख आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है. जिसमें हम आपको Tax relief 2024 in Budget 2024-25 के संबंध में विस्तार से सूचना दे रहे हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं.

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आयकर दाताओं को मिली राहत

23 जुलाई 2024 को मानसून सत्र में साल का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने टैक्स देने वाले नागरिकों को राहत दे दी है. जहां अभी तक 5 से 6 लाख रुपए तक सालाना कमाने पर नागरिकों को 5% टैक्स देना पड़ता था, अब सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹700000 कर दिया है. यानी भारत में यदि कोई नागरिक सात लाख रुपए सालाना कमा रहा है, तो उसे किसी प्रकार का कर नहीं देना. 

New Tax Regime Benefit
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New Tax Regime के तहत ही मिली है छूट 

बता दें कि भारत में नागरिकों को Tax देने के लिए सरकार ने दो व्यवस्थाएं संचालित कर रखी हैं, जिन्हें Old Tax Regime और New Tax Regime कहा जाता है. वित्त मंत्री के बजट में राहत की घोषणा से केवल New Tax Regime के तहत कर देने वालों को ही सुविधा मिल रही है. बता दें कि यदि आप पुराने टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स जमा करना चाहते हैं तो आपकी सालाना आय ₹500000 या इससे कम होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर, नई टैक्स व्यवस्था के तहत यदि आप अधिकतम 700000 तक सालाना कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। 

7 लाख की आय पर देना होगा 5% टैक्स 

फिलहाल आयकर दाताओं को नई टैक्स व्यवस्था के तहत ₹300000 तक की आमदनी पर 0% टैक्स देने की व्यवस्था की गई है। जबकि 3 लाख से 7 Lakh रुपए सालाना कमाने वाले लोगों को अपनी आमदनी का 5% टैक्स देना होगा। वही 7 से 10 लाख रुपए सालाना की आमदनी पर आपको 10% टैक्स देना होता है। जबकि 10 से 12 लख रुपए पर 15% और 12 लाख से 15 लाख के बीच आमदनी पर 20% टैक्स अदा करना आवश्यक है। इससे ज्यादा आमदनी पर आपको अपनी कुल आमदनी का 30% हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा। 

क्रमपुराने स्लैबपुरानी दरनए स्लैबनई दर
13 लाख0%3 लाख0%
23-6 लाख5%3-7 लाख5%
36-9 लाख10%7-10 लाख10%
49-12 लाख15%10-12 लाख15%
512-15 लाख20%12-15 लाख20%
615 लाख से ज्यादा30%15 लाख से ज्यादा30%

17500 की होगी बचत 

यदि आप ₹300000 से 7 लाख़ रुपए के बीच 1 साल में आमदनी प्राप्त करते हैं तो आपको 5% टैक्स के अनुसार लगभग ₹20000 कर के रूप में चुकाने होंगे। जबकि 7 से 10 लाख रुपए कमाने वाले नागरिकों को ₹50000 तक टैक्स देना जरूरी है। हालांकि नए बदलाव के साथ सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को हुआ है जो सालाना 15 लाख़ रुपए से अधिक आमदनी प्राप्त करते हैं। क्योंकि पहले उन्हें नई टैक्स व्यवस्था के तहत 157000 तक की आमदनी कार्य के रूप में जानी पड़ती थी जो अब घटकर 1 लाख 40 हजार रुपए तक हो गई है। इस प्रकार इन करदाताओं को नई टैक्स व्यवस्था के तहत 17500 तक की बचत प्राप्त हो गई। 

इस प्रकार बचाएं 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स

आमतौर पर नई टैक्स व्यवस्था के तहत ₹300000 से अधिक आमदनी पर 5% तक का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन New Tax Regime Section 87A के तहत नागरिकों की ₹700000 तक की आमदनी पर सरकार 5% टैक्स को माफ कर देती है जो की ₹20000 है। वहीं यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 750000 सालाना आमदनी पर भी यह छूट मिल जाती है और आप इस प्रकार 750000 कमाने के बाद भी टैक्स देने से बच जाते हैं। 

नहीं हुए बदलाव old tax regime में

हालांकि नई टैक्स व्यवस्था 7 लाख़ रुपए तक की आमदनी को कर मुक्त बना देती है, लेकिन उसके बाद भी आयकर दाताओं द्वारा पुरानी टैक्स व्यवस्था को ज्यादा उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे tax से छूट से संबंधित from भरने का ऑप्शन मिल जाता है जिसके बाद आप घर का किराया देने, बच्चों की शिक्षा के लिए, भविष्य योजना में सेविंग करने के लिए, house loan अदा करने के लिए तथा अन्य बहुत सारे कारणों के लिए अपना टैक्स बचा सकते हैं।

हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत एक आयकर दाता ज्यादा पैसा बचा सकता है लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे कानूनी और tax से संबंधित दाव पेज की जानकारी होनी चाहिए। इसके मुकाबले में नई टैक्स व्यवस्था में बहुत साधारण नियम है इसे कोई साधारण व्यक्ति भी आसानी से उपयोग कर सकता है और अपना टैक्स दे सकता है। सरकार भी नई टैक्स व्यवस्था को प्राथमिकता दे रही है और इसी कारण इसके तहत टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को छूट भी दी गई है।

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  • Hamid

    Hamid is is writing since 2020. He is preparing for Banks exams and has keen interest in knowing Finance news and latest information.

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