₹70 हजार मासिक वेतन पर भी नहीं देना होगा इनकम टैक्स, यहां समझें कैसे…

No Income Tax on 70000 monthly Salary: अगर आप भी इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं और आपको इनकम टैक्स के भुगतान की जटिलता को समझने में परेशानी होती है तो हम आज अपने इस लेख में लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जिसके माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि ₹70000 तक का वेतन होने के बाद भी आप किस तरह से Tax चुकाने से बच सकते हैं।

भारत की आयकर व्यवस्था (income tax system) एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनाई गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिक वेतन कमाने वालों को अपने वेतन का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। ऐसे में किसी भी नौकरी पेशा के लिए इस Tax से बचना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहले तो किसी भी नौकरी पेशा  को वेतन ही टैक्स काटने के बाद मिलता है। ऐसे में वे सभी वेतन धारी व्यक्ति जो अधिक वेतन कमा रहे हैं उन्हें टैक्स काटने के बाद में हाथ में जाकर कुछ रुपए ही मिलते हैं ऐसे में इन रूपयों पर भी यदि नागरिक को टैक्स चुकाना पड़े तो उसके पास बचेगा क्या?  इसी प्रकार की  असुविधा से बचने के लिए हम आज के लेख में लेकर आए हैं एक सुलभ रास्ता जिस आप अपने टैक्स को बचा पाएंगे।

70,000 मासिक आय में टैक्स कैसे बचाएं?

No Income Tax on 70000 monthly Salary: जैसा कि हमने आपको बताया भारत के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नौकरी पेशा के हाथ में वेतन ही टैक्स काटने के बाद में आता है । ऐसे में tax calculation के अंतर्गत अब new tax regime की व्यवस्था लाई गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के Tax Slab बनाए गए हैं। इन tax slabs के अंतर्गत अब अलग-अलग स्लैब पर अलग-अलग प्रतिशत का टैक्स देना पड़ता है। ऐसे में यदि आपका वेतन ₹70000 है तो आप भी इस Tax से छूट पा सकते हैं । कैसे यह आपको हम अपने आज के इस लेख में बताने वाले हैं।

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इस तरीके से टैक्स हो जाएगा शून्य

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति हर महीने 62500 कमाता है । ऐसे में व्यक्ति की सालाना आमदनी 7,50,000 रुपए हो जाती है जिसमें से 7 लाख रुपए टैक्स स्लैब के अंतर्गत व्यक्ति को छूट के रूप में दिए जाते हैं अर्थात 7 लाख रुपए तक की आमदनी सालाना कमाने वाले व्यक्ति को 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बचे ₹50000, इस टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत ₹50000 की मानक कटौती घटाने के बाद व्यक्ति की कर योग्य आय 7 लाख रुपए रह जाती है । वही व्यक्ति अगर 87a के अंतर्गत मिलने वाली रिबेट का इस्तेमाल करें तो यह Tax पूरी तरह से शून्य हो जाता है।

उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की आय 62500 की जगह 62501 रुपए है अर्थात ₹1 ज्यादा तो ऐसे व्यक्ति को टैक्स स्लैब के मुताबिक हजारों रुपए का टैक्स चुकाना होगा। ऐसे में व्यक्ति अगर इनकम टैक्स एक्ट की 87a का इस्तेमाल करता है तो व्यक्ति को रिबेट मिल जाती है और ऐसे व्यक्ति को ₹1 भी टैक्स के लिए चूकाना नहीं पड़ता।

जानकारी के लिए बता दे भारत की Tax System के अंतर्गत टैक्सेबल इनकम पहले ₹500000 थी। इस स्लैब को नई टैक्स रिज्यूम के अंतर्गत बढ़कर 7 लाख रुपए कर दिया गया है ।अर्थात अब 7 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को Tax का ₹1 नहीं भरना पड़ेगा, परंतु 7 लाख रुपए से ज्यादा कमाने पर आवेदक को निश्चित रूप से टैक्स देना होगा। यदि किसी आवेदक की मासिक आय 70000 रुपए है तो सालाना आय 8,40,000 रुपए तक की होती है। ऐसे में 87a रिबेट एक्ट का इस्तेमाल कर व्यक्ति अपना टैक्स बचा सकता है आईए जानते हैं कैसे।

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भविष्य के लिए निवेश करके बचाएं टैक्स

वे सभी आवेदक जिनकी मासिक आय  ₹70000 प्रतिमाह है उन सभी का मूल वेतन 24500 के आसपास होगा। जहां मकान किराया भत्ता 12,250 भी मिलता है।  इस लिहाज से करदाता हर महीने अगर ₹15000 का किराया भरता है, तो सालाना 1,47,000 की टैक्स छूट हुआ हासिल कर सकता है । वही प्रोविडेंट फंड भी वेतन में से काटा जाता है।

ऐसे में 940 रुपए प्रतिमाह के आधार पर 35280 रुपए प्रत्येक वर्ष प्रोविडेंट फंड की रकम इकट्ठा होगी जो 80c टैक्स के अंतर्गत कर मुक्त मानी जाती है । इसके अलावा करदाता को पूरे साल में 80cके अंतर्गत 1,14,720 की छूट मिलती है जिसमें पीएफ ,सुकन्या समृद्धि खाता ,बच्चों के ट्यूशन फीस , जीवन बीमा पॉलिसी ,एलआईसी के अन्य प्रीमियम इत्यादि उम्मीदवार हासिल कर सकता है।  कुल मिलाकर 1,50,000 रुपए की छूट 80C के अंतर्गत हासिल की जा सकती है जिससे टैक्स बचा  सकता है।

इनकम टैक्स एक्ट 80C और 80A के अंतर्गत पाएं छूट

अर्थात 1,47,000 की HRA एक्सेंप्शन और 150000 रुपए की 80C के अंतर्गत की छूट, अब इसमें से ₹50000 की मानक कटौती घटाई भी जाए तो फिर भी कुल आय 3,47,000 की हो जाती है । जिसमें से टैक्सेबल इनकम 4 लाख रुपए की रह जाती है । जिस पर आयकर दाता इनकम टैक्स एक्ट 87a के अंतर्गत छूट भी ले सकता है। जिसके बाद आयकर दाता को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि सारी टैक्स छूट का लाभ लेने के बाद आयकर दाता का वेतन 4,93,000  रुपए हो गया जिसमें 7 लाख रुपए तक आयकर दाता को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता।

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निष्कर्ष: No Income Tax on 70000 monthly Salary

इस प्रकार यदि आप भी अपनी टैक्स की रकम बचाना चाहते हैं और मेहनत की कमाई में थोड़ी बहुत बचत कर इनकम टैक्स से सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी सुकन्या समृद्धि योजना ,एलआईसी, पीपीएफ जैसी विभिन्न योजनाओं में निवेश शुरू कर इनकम टैक्स एक्ट 80C का लाभ ले सकते हैं। वहीं इनकम टैक्स एक्ट 87a का अतिरिक्त लाभ उठाकर आप टेक्स्ट भुगतान से बच सकते हैं। ऐसे में आप हजारों रुपए का टैक्स बचाकर निवेश योजना में निवेश शुरू कर सकते हैं जिससे लंबे दौर में आपको ही भविष्य में फायदा देखने को मिलेगा।

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