कर्मचारियों को बड़ी राहत, वित्त विभाग में OPS/NPS पर जारी किया नया आदेश

Old Pension Policy V/S New Pension Policy: देशभर में Old Pension Policy और New Pension Policy के अंतर्गत छिड़े हुए युद्ध के बीच में अब राजस्थान के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं केंद्रीय तथा राज्य कर्मचारी New Pension Policy एवं Old Pension Policy के बीच उलझे हुए हैं । राज्य सरकार और केंद्र सरकार देश भर में New Pension Policy लागू कर चुकी है और कर्मचारी इस नई पेंशन पॉलिसी से खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं।

कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि फिर से देश में Old Pension Policy लागू की जानी चाहिए।  इसी क्रम में राजस्थान के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है।

राजस्थान में फिर से लागू होगा Old Pension Policy?

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य की भजनलाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें नेशनल पेंशन स्कीम में जमा पैसे निकालने वाले कर्मचारियों को राहत दी जा रही है । अर्थात वे सभी कर्मचारी जिन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पैसा बाहर निकाल लिया है उन्हें अब अपना पैसा जमा नहीं करना होगा । यह सुविधा केवल उन कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी ।

ऐसे में वह सभी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद में राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त हुए हैं और उन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत पैसा बाहर निकाला है उन सभी को अब राशि जमा करने में छूट दी गई।

Old Pension Policy
Old Pension Policy

1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त किये गए कर्मचारियों को मिल रही राहत

जैसा कि हमने आपको बताया राजस्थान राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है । वे सभी कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत अपने पेंशन पॉलिसी में से पैसा निकल चुके हैं उन्हें अब पैसा जमाने करने की आवश्यकता नहीं होगी।  परंतु यह आदेश केवल 1 जनवरी 2004 से बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है ।

1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कार्मिक यदि NPS के तहत राशि निकालने के लिए आवेदन करते हैं तो कार्मिक को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 का पात्र माना नहीं जाएगा और Old Pension का लाभ उसे नहीं दिया जाएगा।

OPS/ NPS क्या होगा कर्मचारियों का भविष्य

पाठकों की जानकारी के लिए बता दें राजस्थान के गहलोत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को NPS की जगह OPS देने की व्यवस्था शुरू की गई थी । अर्थात राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू किया जा रहा था। इसके बाद कर्मचारीयों की NPS कटौती बंद कर दी गई थी।

पाठकों की जानकारी के लिए बता दे कर्मचारी के NPS के लिए उनके वेतन में से 10% पैसा कटता था।  ऐसे में OPS शुरू करने के पश्चात कर्मचारियों के वेतन से 10% पैसा काटना बंद कर दिया गया और यह ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही सरकार द्वारा जमा किया जा रहा था । परंतु सत्ता परिवर्तन के पश्चात गहलोत सरकार की जगह भजनलाल सरकार आ गई और राजस्थान में एक बार फिर से OPS  बंद करने का अनुमान लगाया जा रहा है।

राजस्थान सरकार :कर्मचारियों के लिए जारी हुआ परिपत्र

जैसा कि हमने आपको बताया राजस्थान में फिर से OPS बंद करने का अनुमान जताया जा रहा है । आने वाले समय में कहा जा रहा है कि राज्य सरकार OPS की जगह NPS लागू करने वाली है । परंतु इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ नए बदलाव किए जाएंगे जिससे कर्मचारियों पर किसी प्रकार का भार नहीं पड़ेगा ।

अर्थात वे सभी कर्मचारी जो NPS की जगह OPS का लाभ उठा रहे थे उन सभी को आने वाले समय में OPS के अंतर्गत ही लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। परंतु इस पूरी योजना में राशि जमा कराने के प्रस्ताव में शिथिलता प्रदान की जाएगी। इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर आंबटित किया जाएगा ।

क्या है परिपत्र में पारित आदेश

पाठकों की जानकारी के लिए बता दे राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक परिपत्र जारी किया है। 4 अक्टूबर 2024 को जारी किए गए इस परिपत्र के अनुसार राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया है की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के निर्णय के दृष्टिकोण से इस परिपत्र को जारी किया जा रहा है। जिसमें NPS के अंतर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है ।

इस पूरे परिपत्र  में राजस्थान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि परिपत्र जारी होने के उपरांत भी वे सभी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 या उसके पश्चात नियुक्त हुए हैं उन सभी के लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत नियमों को मान्य माना जाएगा और ऐसे कर्मचारियों को फिर से नई पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा । हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारियों को राहत दी गई है कि उन्होंने यदि NPS से पैसा निकाल लिया है तो उन्हें इस राशि को जमा करने में छूट दी जाएगी।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर राजस्थान के राज्य कर्मचारी जो सत्ता परिवर्तन के पश्चात इस असमंजस में थे कि सरकार फिर से प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर देगी और नई पेंशन स्कीम लागू करेगी इसी क्रम में सरकार द्वारा नया परिपत्र जारी किया गया है जिसमें Old Pension Policy को बंद करने और New Pension Policy को लागू करने के निर्णय के अलावा कर्मचारियों को पैसे निकालने के पश्चात भी राहत देने की बात कही गई है। 

हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत अगला निर्णय क्या होगा और सरकार कब तक नई पेंशन योजना को प्रदेश में लागू करेगी इस बारे में स्थिति साफ नहीं हो पा रही है । परंतु उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान सरकार राज्य कर्मचारी के हित को देखकर ही भविष्य में महत्वपूर्ण निर्णय लेगी जिससे सरकार की प्रदेश में साख भी बनी रहे और कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा भी ना हो।

AIUWEB NEWS

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  • Hari Krishnan

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